Ranjit Srinivasan Murder Case Verdict: केरल की अदालत ने आज एक बड़ा फैसला (Kerala Court Verdict) दिया है. कोर्ट ने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले (Ranjit Srinivasan Murder Case) में अहम निर्णय दिया है. कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 सदस्यों को मर्डर के मामले में दोषी करार दिया है. जान लें कि इस केस में कुल 31 आरोपी हैं. इनमें से 15 आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट का फैसला आया है. इन लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार रंजीत श्रीनिवासन को उनके घर में घुसकर बेरहमी से मार डाला था. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है?


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PFI के 15 मेंबर दोषी करार


बता दें कि ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आज बड़ा फैसला आया है. PFI के 15 लोगों को दोषी करार पाया गया है. जल्द ही इन लोगों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के केस में सजा भी मिलेगी. कोर्ट के रुख से साफ है कि कोई भी हो, अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलेगी.


बीजेपी नेता को क्यों मारा?


जान लें कि रंजीत श्रीनिवासन पेशे से वकील थे और वह अलाप्पुझा बार में प्रैक्टिस करते थे. 2021 में वह केरल विधानसभा का चुनाव लड़े थे. रंजीत श्रीनिवासन अलाप्पुझा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे. पर ये बात पीएफआई के लोगों को नागवार गुजरी और उनकी हत्या कर दी गई.


मां और पत्नी के सामने मार डाला


गौरतलब है कि रंजीत श्रीनिवासन की हत्या 19 दिसंबर 2021 को की गई थी. उनको अलाप्पुझा के उनके घर में घुसकर मार डाला गया था. वारदात के वक्त घर में उनकी पत्नी और मां भी मौजूद थीं. हत्यारों को दया नहीं आई और उन्होंने मां और पत्नी के सामने रंजीत श्रीनिवासन को मार डाला.


22 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा


बता दें कि आज मावेलिक्कारा के एडिशनल सेशन कोर्ट के जस्टिस ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है. आने वाली 22 जनवरी को इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी. रंजीत श्रीनिवासन के परिवार ने फैसले पर खुशी जताई. उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी.


(इनपुट- आईएएनएस)