सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2023 परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार
NEET PG 2023: डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, चीजें जैसी हैं वैसी ही रहने दें, यह एक बहुत ही कठिन फैसला है.
NEET PG 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5 मार्च, 2022 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG) को स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "चीजें जैसी हैं वैसी ही रहने दें, यह एक बहुत ही कठिन फैसला है."
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) ने राज्य चिकित्सा निकायों से पहले से परामर्श किए बिना पात्रता मानदंड में दो बार संशोधन किया था, जिसके कारण उम्मीदवारों को अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला.
केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि 2,09,029 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है और उनमें से ज्यादातर ने अपनी यात्रा की व्यवस्था पहले ही कर ली होगी. उनके प्रवेश पत्र सोमवार (27 फरवरी) को जारी कर दिए गए हैं, उन्होंने बताया कि इस स्तर पर कोई भी स्थगन उनके लिए अवांछित असुविधा लाएगा.
उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं में से 10 ने पिछले साल या उससे पहले भी अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली थी और इसलिए तैयारी के लिए कम समय की दलील नहीं दे सकते.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2023-24 सत्र के लिए काउंसलिंग 15 जुलाई, 2023 से शुरू होगी, ऐसे में इस परीक्षा में लगभग 98% भाग लेने वाले डॉक्टर NEET PG (2023-24) के लिए काउंसलिंग शुरू होने तक अपनी इंटर्नशिप समाप्त कर लेंगे.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि तार्किक रूप से इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 11 अगस्त के बाद नीट पीजी खत्म करने वालों की काउंसलिंग करने जा रहे हैं.
लेकिन अदालत ने बताया कि केंद्र ने कहा था कि जो लोग 15 जुलाई के बाद अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी जाएगी और केस-टू-केस के आधार पर निपटाया जाएगा.
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