Innner Line Permit Rules: आपने आमतौर पर यह जरूर सुना होगा कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि अपने ही देश में घूमने के लिए वीजा की जरूरत पड़ रही हो. अगर नहीं, तो बता दें कि भारत में कुछ जगह ऐसी हैं, जहां भारत के ही लोगों को जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत पड़ती है. जी हां, आपने सही सुना. भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां जाने के लिए भारत के नागरिकों को भी वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है. बिना अनुमति लिए आप उस राज्य में एंट्री नहीं कर सकते हैं.


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दरअसल, हम बात कर रहे हैं देश के उत्तरपूर्व में बसे तीन खूबसूरत राज्य मिजोरम (Mizoram), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और नगालैंड (Nagaland) की. अगर भारत के नागरिकों को इन राज्यों में घूमने व जॉब करने के लिए जाना है, तो उन्हें वहां की राज्य सरकार से 'इनर लाइन परमिट' लेना होगा. बिना इनर लाइन परमिट लिए भारत नागरिक भी भारत के इन राज्यों में परवेश नहीं कर सकते. इन राज्यों में केवल वहां के स्थानीय निवासियों को ही बिना किसी रोक-टोक के घूमने की इजाजत है.


बता दें कि जैसे हम विदेश जाने से पहले वीजा लेते है, ठीक उसी प्रकार देश के नागरिकों के इन राज्यों में आने से पहले इनर लाइन परमिट लेना होता है. इनर लाइन परमिट एक प्रकार का आंतरिक वीजा है. इस नियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था, जो अब तक चल रहा है. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियम, 1873 के तहत यह नियम एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है.  


इनर लाइन परमिट का नियम लाने के पीछे जो वजह बताई जाती है, वो यह है कि सीमावर्ती राज्यों की जनजाति और उनकी संस्कृति आदि की रक्षा की जा सके. ताकि बाहरी लोग इन जगहों पर आकर उनकी संस्कृति को प्रभावित न कर सकें.


बता दें कि इनर लाइन परमिट दो तरह के होते हैं. अगर आप इन राज्यों में सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार में आपको अधिकतम 15 दिन के लिए ही इनर लाइन परमिट दिया जाएगा. वहीं, अगर आप 15 दिन से ज्यादा इन राज्यों में रहना चाहते हैं तो परमिट को अगले 15 दिनों के लिए रिन्यू करवा सकते हैं. वहीं नौकरी या रोजगार के लिए अलग परमिट बनाया जाता है.


अगर विदेशी नागरिक इन राज्यों में घूमना चाहते हैं तो उनके लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके लिए 'प्रोटेक्टेड एरिया परमिट' का नियम बनाया गया है.