नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने होम क्वारंटीन के नियमों को बदल दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा हालात और संक्रमित लोगों के गंभीर होने के बीच अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे होम क्वारंटीन में रहने की इजाजत नहीं होगी.


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कम इम्युनिटी वाले मरीजों के लिए बदले नियम
संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हालांकि कम प्रतिरोधक क्षमता (कम इम्युनिटी) वाले मरीज जैसे एचआईवी (HIV), प्रतिरोपण कराने वाले ,कैंसर (Cancer) का इलाज कराने वाले) घर में अलग रहने के लिए पात्र नहीं हैं. 


इस श्रेणी के मरीजों को घर में रही क्वारंटीन की इजाजत
इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और अन्य बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़े / यकृत / गुर्दे की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सक के उचित परामर्श के बाद ही घर में पृथकवास में रहने की अनुमति दी जाएगी.


तीन दिन बुखार नहीं यानि छुट्टी
इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्वारंटीन में रहने की अवधि को भी कम कर दिया है. दिशा-निर्देशों के अनुसार, घर में पृथक-वास में रह रहे मरीजों को लक्षण दिखने के 10 दिनों के बाद और तीन दिन तक बुखार न आने पर पृथक-वास की अवधि से मुक्त माना जाएगा.


बताते चलें कि देश में बृहस्पतिवार तक कोरोना वायरस के छह लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई. इनमें से 34,450 मरीजों को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ी, जबकि 37,505 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 9,272 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया.


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स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 2,26,947 सक्रिय मामलों में से बुधवार के 2.63 फीसदी की तुलना में बृहस्पतिवार (शाम छह बजे तक) 2.53 फीसदी मरीज आईसीयू में थे.