शराब खरीदने से पहले दिखाना होगा `आधार कार्ड`, तभी मिलेगा जाम
केंद्र सरकार की तरफ से आधार नंबर को बैंक अकाउंट, पेन और मोबाइल से लिंक करने के बाद अब तेलंगाना में आधार से जुड़ा नया नियम आ गया है. दरअसल यह नियम तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है.
नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से आधार नंबर को बैंक अकाउंट, पेन और मोबाइल से लिंक करने के बाद अब तेलंगाना में आधार से जुड़ा नया नियम आ गया है. दरअसल यह नियम तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है. यदि आप भी जाम छलकाने के शौकीन हैं तो तेलंगाना के नए नियम से वाकिफ भी हो जाइए. राज्य में बढ़ते क्राइम को देखते हुए तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने नया नियम बनाया है. इस नियम के अनुसार यदि आपको हैदराबाद में शराब खरीदनी है तो उसके लिए पहले आधार कार्ड दिखाना होगा.
नए नियम के बाद राज्य के आबकारी विभाग ने पब में आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है. यह निर्णय हाल ही में एक नाबालिग द्वारा दूसरी नाबालिग की हत्या के बाद लिया गया है. इसके पीछे सरकार का मकसद बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश है.
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गौरतलब है कि पिछले दिनों हैदराबाद में एक 17 वर्षीय छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद शहर के सभी पब को यह निर्देश दिया गया है कि 21 साल से कम उम्र के ग्राहक को अंदर नहीं आने दें. साथ ही पब में नाबालिगों को शराब परोसने पर रोक लग गई है.
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आपको बता दें कि सरकार आधार को सभी जरूरी योजनाओं से जोड़ने के प्लान पर काम कर रही है. मोबाइल, बैंक अकाउंट और पेन कार्ड से आधार को जोड़ने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आधार को जोड़ने की तैयारी है. इस बारे में हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी आया था.