नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट में यह बताएं कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा थाने में शिकायत की गई है. अगर हां, तो क्या उक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई है?. 


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पाठक ने दिल्ली पुलिस से अपनी रिपोर्ट में यह भी बताने के लिए कहा है कि इस संबंध में कोई जांच की गई है या नहीं और यदि हां, तो जांच की स्थिति क्या है. इसके अलावा यदि कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो क्या कोई भी एफआईआर दर्ज हुई या नहीं. कोर्ट अब इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई करेगा.


बता दें कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में रविवार (5 जनवरी) की रात को हुई हिंसा के मामले में कई छात्र घायल हुए थे. जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने हिंसा को अंजाम दिया है. वहीं, एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. जेएनयू परिसर में रविवार को कुछ नकाबपोश लोगों ने घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की थी और तोड़फोड़ मचाई थी. नकाबपोश लकड़ी के डंडे और लोहे की छड़ से लैस थे.