अहमदाबाद: बिना मास्क पकड़े जाने पर अहमदाबाद में न सिर्फ जुर्माना भरना होगा, बल्कि कोरोना टेस्ट (Corona Test) भी करवाना होगा. नगर निगम ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखकर ये फैसला किया है. इसके लिए नगर निगम के कर्मचारी लगातार निगरानी जारी रखेंगे. 


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इस नए फैसले के तहत अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा वहीं,अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा.



57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय
गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है.


इस बीच एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है.


अधिकारियों ने कहा कि अहमदाबाद शहर में शुक्रवार (20 नवंबर) रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार (23) सुबह छह बजे तक जारी रहेगा.


केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस 'पूर्ण कर्फ्यू' के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी.


गुप्ता को गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज की निगरानी करना है.


गुप्ता ने शाम को घोषणा की थी कि शुक्रवार (20 नवंबर) से अगले आदेश तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक “पूर्ण कर्फ्यू” लागू होगा.


उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि कर्फ्यू शहर में सोमवार रात नौ बजे से प्रभावी होगा.


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