AIADMK News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा जिसमें ई. पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव बने रहने की अनुमति दी गयी थी. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने 12 जनवरी को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था. शीर्ष न्यायालय ने ओ. पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.


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यह फैसला AIADMK की 11 जनवरी 2022 को आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी के उपनियमों में किए गए संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर आया.


इस फैसले के बाद AIADMK मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया. AIADMK के मुख्यालय एमजीआर मालीगई में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच पलानीस्वामी के समर्थकों ने पटाखे जलाए और पार्टी के अंतरिम महासचिव की तस्वीर पर दूध चढ़ाया.


AIADMK की 11 जुलाई 2022 को आम परिषद की बैठक में पलानीस्वामी को नेता चुना गया था जबकि उनके विरोधी ओ. पनीरसेल्वम तथा कुछ सहायकों को निष्कासित कर दिया गया था.


सेलम के प्रभावशाली नेता पलानीस्वामी के समर्थकों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया.


AIADMK के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने महाभारत के संदर्भ में कहा कि ‘पांडवों’ और ‘कौरवों’ के बीच लड़ाई में पांडवों की जीत हुई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक भी बताया. पनीरसेल्वम के राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछे जाने पर जयकुमार ने ‘शून्य’ का इशारा किया.


(इनपुट - भाषा)


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