राहुल गांधी ब्रिटेन के हैं नागरिक? आरोप हुआ सही तो चली जाएगी भारतीय नागरिकता, जानें क्या कहता है कानून
Rahul Gandhi dual citizenship Case: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर लगातार सवाल उठता रहता है. इस मामले को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है. विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया. अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना है. अगर आरोप सही हुआ तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता चली जाएगी. जानें क्या कहता है भारतीय कानून.
Allahabad High Court On Rahul Gandhi citizenship case: इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले को लेकर दायर याचिका पर 19 दिसंबर तक निर्णय लेने को कहा था. न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया था, जिन्होंने गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी. दावा किया गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जो दर्शाते हैं कि गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं.
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर विवाद
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में उन्होंने दो बार सक्षम प्राधिकारी को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर यह मौजूदा याचिका दाखिल की गई है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया था.
क्या कहता है भारतीय कानून?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ भारतीय और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता. बता दें कि भारत में एक व्यक्ति को केवल एकल नागरिकता प्रदान की जाती है. केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2019 को गांधी को "नागरिकता से संबंधित शिकायत" विषय पर एक नोटिस भेजा गया था.
सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया था आरोप
इसके पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में गांधी की नागरिकता को लेकर ऐसी ही याचिका दायर की थी. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र में लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसले पर टिकीं सभी फैसलों की नजर
हालांकि, न्यायालय ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष दायर याचिकाओं पर स्पष्टता मिलने के बाद वह मामले की सुनवाई करेगा. याचिका में राहुल गांधी के निर्वाचन को रद्द करने के साथ ही उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है. याचिकाकर्ता ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने का भी आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया है. इनपुट आईएएनएस से भी