नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना (Coronavirus) संक्रमित मरीजों के लिए सभी राज्यों को एम्बुलेंस किराए (Ambulance Fair) की एक वाजिब दर तय करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना मरीजों के लिए हर जिले में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की व्यवस्था रखनी होगी.


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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देशों का सभी राज्यों को पालन करना होगा. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नाम पर एम्बुलेंस की ऊंची कीमत वसूले जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.


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इस फैसले के बाद अब कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि अब तक मरीजों से अस्पताल प्रबंधन मनचाहा एम्बुलेंस का किराया वसूल कर रहे थे. देशभर से ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिसमें लोगों ने एम्बुलेंस का अधिक किराया वसूले जाने पर रोष प्रकट किया था. जून महीने में भी एक ऐसा मामले सामने आया था जिसमें एक कोरोना संक्रमित महिला को एम्बुलेंस की फीस 1 हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चुकानी पड़ी थी.


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