दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार, GRAP-4 नियम लागू; जानें क्या बंद और क्या खुला
Delhi-NCR Pollution Update Today: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार पहुंच गया है, जिस पर काबू पाने के लिए GRAP-4 नियम लागू कर दिया गया है. इसके तहत ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी है और सभी क्लास के स्कूल 10 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
GRAP-4 in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध छाया हुआ है. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी रहने वालों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है. लगातार सातवें दिन आसमान में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है. आंकड़ों की बात करें तो अभी भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 471 बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार (5 नवंबर) शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई (AQI) 448 दर्ज किया गया था.
गुरुग्राम में एक्यूआई 500 तो नोएडा में 600 पहुंचा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर में प्रदूषण का तांडव चरम पर है. दिल्ली से ज्यादा हालात एनसीआर के इलाकों में खराब हैं और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि नोएडा का AQI 600 के पार पहुंच गया है. दिल्ली में भी हालात आज भी गंभीर है और सुबह 5:41 बजे दिल्ली का औसत AQI 471 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा में AQI 616 पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लंबी बढ़त के साथ AQI गंभीर श्रेणी में में पहुंच गया है और 516 दर्ज किया गया है. रविवार को गुरुग्राम में एक्यूआई 392 दर्ज किया गया था. सोमवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्यूआई 559, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 473, लोधी रोड में 450, मथुरा रोड में 453, आईआईटी दिल्ली में 517 और पुसा रोड में 407 दर्ज किया गया है.
पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP का चौथा चरण लागू
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए और खराब हालात को देखते हुए पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. GRAP के चौथे चरण के अनुसार आज से पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू कर दी गई है. इस 8 सूत्रीय कार्य योजना में एनसीआर के विभिन्न निकायों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और डीपीसीसी द्वारा लागू किए जाने वाले/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं.
GRAP के चौथे फेज के तहत ये 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू
1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें (आवश्यक वस्तुओं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)
2. दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश न दें, सिवाय ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के, जो आवश्यक वस्तुओं/आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
3. दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मीडियम गुड्स वाहन (एमजीवी) और हेवी गुड्स वाहन (एचजीवी) के चलाने पर प्रतिबंध, सिवाय आवश्यक वस्तुओं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों के.
4. राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइनों आदि जैसी रेखीय सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध.
5. एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीड कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी शारीरिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं.
6. एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीड सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति देने और शेष को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेंगी.
7. केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर उचित निर्णय ले सकती है.
8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति आदि.