Assam Politics: मुसलमानों को अब नहीं मिलेगा बहुविवाह का अधिकार! इस बड़े राज्य में शुरू हुई पहल, कानून में बदलाव के लिए कमेटी का गठन
Preparation to Ban Polygamy: बिना तलाक दिए एक साथ 4 शादी करने का विशेषाधिकार रखने वाले मुसलमानों से यह स्पेशल राइट अब छिन सकता है. देश के एक बड़े राज्य में मुसलमानों को मिले बहुविवाह के अधिकार को खत्म करने की पहल शुरू कर दी है.
Preparation to Ban Polygamy in Assam: मुसलमानों को एक से ज्यादा विवाह करने के अधिकार पर रोक लगाने की पहल शुरू हो गई. इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के असम राज्य से होने जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को कहा कि वह एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है. यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध लगाने का राज्य सरकार के पास अधिकार है या नहीं.
'हम विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहे'
सीएम हिमंता ने ट्वीट करके कहा, 'असम सरकार ने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं. यह समिति एक समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच करेगी.'
'फिलहाल UCC बनाने का विचार नही'
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कहा, 'हम फिलहाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने नहीं जा रहे हैं लेकिन हम एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं. इसके लिए हमने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य सरकार के पास इस तरह का अधिकार है भी या नहीं.'
समिति की रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही
उन्होंने बताया कि यह समिति एक सुविचारित निर्णय पर पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों समेत सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी. इसके बाद ही समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके आधार पर सरकार असेंबली में बहुविवाह (Polygamy) पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल के पीछे किसी के अधिकार कम नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है.
(इनपुट एएनआई)