आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम जेल से रिहा, पिता की रिहाई ना मिलने पर बयां किया दर्द
समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शनिवार देर शाम को रिहा कर दिया गया है. रिहाई मिलने पर बेटे ने अपना दर्द बयां किया है.
सीतापुर: समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) को शनिवार देर शाम सीतापुर (Sitapur Jail) जेल से रिहा कर दिया गया. अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान के साथ पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे. दोनों को 27 फरवरी 2020 को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था.
कई आपराधिक मामलों में हिरासत में रहेंगे आजम खान
जेल अधीक्षक सीतापुर, सुरेश सिंह के अनुसार अब्दुल्ला आजम की रिहाई का आदेश पहले प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से उनकी रिहाई में कुछ देरी हुई. उन्होंने कहा कि हालांकि, रामपुर अदालत से उनकी रिहाई के लिए एक नया आदेश भेजा गया था. अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर जिले में दर्ज 43 मामलों में जेल अधिकारियों को सभी मामलों में रिहाई के आदेश मिले. अब्दुल्ला आजम कार से परिवार के सदस्यों के साथ रामपुर गए. अभी आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में ही हिरासत में हैं. रिहाई के बाद वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा , 'दमन खत्म होंगे और 10 मार्च को उत्पीड़क का तख्तापलट होगा.'
पिता की रिहाई ना मिलने पर बेटे ने बयां किया दर्द
जेल से रिहाई मिलने के बाद आजम खान के बेटे ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मेरे वालिद के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और बेगुनाह बीमार आदमी को जेल भेजा गया. आज भी रुकावट डाली जा रही है उनकी जमानत होने में मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे परिवार को इंसाफ देगा.
एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिता-बेटे को दी थी जमानत
इससे पहले 10 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक आपराधिक मामले में जमानत दी गई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में संबंधित निचली अदालत 4 सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करें. दरअसल, ये मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
(इनपुट-भाषा)
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