लखनऊ: अयोध्या (Ayodhya) प्रकरण पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपी प्रकाश शर्मा का सीआरपीसी की धारा-313 के तहत शनिवार को बयान दर्ज किया. 


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शर्मा तीसरे आरोपी हैं, जिनका बयान अदालत ने दर्ज किया है. इससे पहले अदालत विजय बहादुर सिंह और गांधी यादव के बयान दर्ज कर चुकी है. पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार और राम विलास वेदांती सहित 32 में से 29 आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा-313 के तहत दर्ज होने बाकी हैं. अदालत आठ जून को अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करना जारी रखेगी. 


आरोपी प्रकाश शर्मा शनिवार को अपने वकील के साथ विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव के समक्ष पेश हुए. हर आरोपी को बयान दर्ज कराने में लगभग एक दिन का समय लग रहा है क्योंकि अदालत द्वारा तैयार किए गए करीब एक हजार सवाल प्रत्येक आरोपी से पूछे जा रहे हैं. 


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अदालत ने दोहराया कि आरोपी बचाव के साक्ष्य, यदि कोई हैं, तो लिखित में जमा कराएं. कुल 32 आरोपी हैं, जिन पर इस प्रकरण में मुकदमा चल रहा है.


शनिवार को केवल प्रकाश शर्मा अदालत के समक्ष पेश हुए. अदालत ने 28 आरोपियों को एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी. पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को अदालत ने 2017 में ही अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी. 


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