Begusarai: बिहार के बेगूसराय में अब अगर खुले में कोई दुकानदार मांस बेचता हुआ मिल गया तो पर कार्रवाई होगी. क्योंकि बेगूसराय में खुले में चल रही मीट और मांस की दुकानों को बंद कराया जा रहा है. बेगूसराय नगर निगम प्रशासन ने साफतौर कहा है कि खुले में मीट और मुर्गा की दुकान नहीं लगाई जाएगी. अगर किसी ने लगाया तो कड़ी एक्शन लिया जाएगा. 


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इसी के तहत बेगूसराय में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एनएच-31 के किनारे खुले में चल रही मीट और मांस की दुकानों को हटाया गया है. 
बेगूसराय नगर निगम प्रशासन ने कहा कि अब खुले में मांस की दुकान नहीं खुलने दी जाएंगी. साथ ही अब दुकान को चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा. 


दरअसल, जिला प्रशासन ने सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार मांस की दुकान को चलाने का निर्देश दिया है. मेयर पिंकी देवी ने कहा, 'खुले में मीट बेचना अवैध है. सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही मांस की दुकान चलाने का आदेश दिया गया है.'


मेयर पिंकी देवी ने कहा, 'सरकार और कोर्ट दोनों का कहना है कि खुले में मीट नहीं बेचा जा सकता है. दोनों का साफ कहना है कि खुले में मीट की दुकानें होने से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दुकान चला रहे हैं. वह नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराएं. 


बता दें कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की मांग के बाद नगर निगम प्रशासन की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदू धर्मावलंबियों के धर्म की रक्षा को लेकर प्रशासन अब सजग हो रहा है और अपना काम कर रहा है. वहीं, माना जा रहा है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल पर किया जा रहा है.