पटना : गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई आगजनी की घटना से सीख लेते हुए बिहार सरकार भी सख्ती बरतने जा रही है. अग्निशमन यंत्र सुरक्षा और भवन तय मानक नहीं होने पर सख्त कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला शितक्षा पदाधिकारी से लिस्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विभाग जांच टीम गठित करेगी.


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सूचि के आधार पर बिहार की राजधानी पटना के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी. इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जा चुका है.



जानकारी के मुताबिक कोचिंग संस्थानों की जांच आज यानी शुक्रवार से ही की जाएगी. इसके लिए अभियान चलाया जाएगा. नगर निगम, प्रदूषण विभाग और फायर ब्रिगेड से कोचिंग संस्थानों को एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होगा. पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोचिंग संस्थानों को लेकर जांच की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों के एनओसी नहीं लेने पर सरकार सख्ती से पेश आएगी.


ज्ञात हो कि गुजरात के सूरत में सरथाना इलाके में तक्षशिला आर्केड नाम की कॉमर्शियल बिल्डिंग में बीते 24 मई को भीषण आग लग गई. इस हादसे में 20 से अधिक छात्रों की मौत हो गई. इस हादसे में पीछे गंभीर लापरवाही की बात सामने आयी थी. ज्ञात हो कि बिल्डिंग में अवैध रूप से ट्यूशन क्लासेस चलाई जा रही थी.