नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार (20 अप्रैल) को बिहार इंटरमीडिएट टॉपर घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को सशर्त जमानत देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया.


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न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति पी सी पंत की पीठ ने कहा कि राय को इस समय जमानत पर छोड़ना ‘उपयुक्त नहीं’ है.


पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील को स्वीकारते हुए कहा, ‘हमारी राय है कि इस समय आरोपी (राय) को जमानत पर रिहा करना उपयुक्त नहीं होगा.’ 


शीर्ष अदालत ने छह मार्च को बिहार सरकार की याचिका पर आरोपी को नोटिस जारी किया था और कहा था कि राय को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा.


घोटाले के एक कथित मास्टरमाइंड राय को 11 जून 2016 को गिरफ्तार किया गया था.


वह वैशाली में एक कॉलेज चला रहा था और आरोप है कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के तत्कालीन प्रमुख लालकेश्वर प्रसाद सिंह और अन्य के साथ मिलकर इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल ऐसे छात्रों को राज्य का टॉपर बनवाया जाता था, जो इस लायक नहीं होते थे.