Patna: बिहार सरकार कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सरकार ने राज्य में अनलॉक-10 को लेकर गाइडलाइन जारी कर है. आपदा प्रबंधन द्वारा जारी यह गाइडलाइन 1 से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. 


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वैक्सीन लेना अनिवार्य
नियम के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में बिना कोविड-19 (COVID-19 Vaccination) का टीका लिए प्रवेश करना वर्जित है और जो भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा दुकान और प्रतिष्ठान चलाने के लिए भी वैक्सीन लेना अनिवार्य है, ऐसे में जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी दुकानें बंद हो सकती है.


डीजे पर जारी रहेगा प्रतिबंध
वहीं, बारात और जुलूस में पहले की तरह अभी भी डीजे बजाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और शादी-विवाह की सूचना संबंधित थाने को 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम कोविड नियमों के अनुसार ही होंगे. आपदा प्रबंधन समूह ने खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन को फैसला लेने का अधिकार दिया है.


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दुकान संचालकों का कोविड नियमों का करना होगा पालन
इधर, पटना में जिलाधिकारी ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सभी दुकान संचालकों को अपने यहां काम करने वाले कर्मियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा और उसकी लिस्ट भी रखनी होगी. दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा.


50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही खुलने की छूट
सार्वजनिक वाहनों में कोई खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा. पार्क और धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन वहां पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा. स्वीमिंग पुल, क्लब जिम, रेस्टोंरेट और खाने की दुकान 50 प्रतिशत लोग की उपस्थिति के साथ ही खुल सकेंगे. स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स में वैक्सीन लगवाए लोग ही प्रवेश कर सकेंगे.


ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी
इसके अलावा स्कूलों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी. यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहले की तरह खुले रहेंगे. हालांकि, इस दौरान उन्हें कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से सबको करना होगा. साथ ही सभी प्रकार के आयोजन से पहले प्रशासन को कार्यक्रम की सूचना देनी होगी.