धनबाद : देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे-छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र, गांव में खेती करने वाले किसानों के अलावा बीमार लोगों को सीएम ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस किराए में रियायत दी जाएगी. झारखंड सरकार की इस योजना से विभिन्न गांव तक वाहनों के परिचालन से छात्र-छात्राओं के साथ किसानों और बीमार लोगों को काफी लाभ मिलेगा.


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सरकार की योजना से इन लोगों को मिलेगा लाभ
बता दें कि झारखंड ग्रामीण बस सेवा नियमावली 2015 का गठन प्रखंड व अनुमंडल स्तर से गांव तक बस सेवाओं के संचालन की सुविधा के लिए किया जा रहा है. झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया गया है. विभिन्न गांव में माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. सुगम परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए बाहर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. गांवों में उच्च चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. 
किसानों द्वारा उपजाये जाने वाले पैदावार की बिक्री के लिए प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में जाना आवश्यक है. ग्रामीणों को रोजगार के लिए नगर, प्रखंड या नजदीक के व्यवसाय केंद्र जाना पड़ता है. रेलवे स्टेशन से गांवों को जोड़ने के लिए फीडर सर्विस के तहत ग्राम गाड़ी योजना आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा, बसों का परिचालन असंगठित तथा अनियंत्रित रूप से बिना परमिट के ही किया जा रहा है. जिसके चलते गांव में होने वाले सड़क दुर्घटना में घायल व मृत व्यक्तियों को बीमा कंपनी द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है.


योजना से लोगों मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट
बता दें कि आम नागरिकों को बस भाड़ा में रियायत का प्रावधान भी है. आम नागरिक में वैसे वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, उन्हें किराया में शत-प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा लाभ छात्र-छात्राओं, ब्लाइंड पर्सन, मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, दिव्यांगजन, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा पेंशन धारी, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को इसका लाभ दिया जाएगा. बस किराया में रियायत तालिका के अनुसार सक्षम पदाधिकारी मसलन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, नगर निगम तथा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा.


नए ग्रामीण मार्गो के रूप में किया जाएगा अधिसूचित
बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के लिए नोडल एजेंसी परिवहन विभाग झारखंड होगा. प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदित मार्गों को ही परिवहन विभाग नए ग्रामीण मार्ग के रूप में अधिसूचित करेगा. इसके लिए राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति व प्रखंड स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष विभागीय मंत्री के अलावा सदस्य के रूप में सचिव, परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, विभागीय संयुक्त सचिव व विभागीय उप सचिव समिति में होंगे. जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में डीसी, सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय बस परिवहन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बैंक वित्तीय संस्थान के एलडीएम, जिला परिवहन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति होंगे.


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