नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषी करार,पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Bihar News:जहानाबाद में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है.
जहानाबाद:Bihar News: जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां छह वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. शुक्रवार को अनन्य विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने पॉक्सो की धारा-6 के तहत आरोपी दीनानाथ शर्मा एवं विनोद शर्मा के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपियों को बीस-बीस साल का कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया.
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह- छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. इतना ही नहीं न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो की धारा दस के तहत पांच-पांच साल का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. उक्त आशय की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक आयोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि पीड़िता की चाची ने महिला थाने में दीना नाथ शर्मा एवं विनोद शर्मा को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था.
दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की चाची ने आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2022 को मेरी भतीजी ने बताया कि 10 बजे दिन में मंदिर से आने के क्रम में विनोद शर्मा ने मुझे बहला फुसलाकर गोशाला में ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया. इससे पूर्व दीनानाथ शर्मा ने स्कूल से लौटने के दौरान मेरे साथ बलात्कार किया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में सूचक पीड़िता समेत सात लोगों की गवाही कराई गई थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे.
इनपुट- मुकेश कुमार
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