Bihar Niyojit Shikshak: बिहार में बीएड पास 22 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है. दरअसल, पटना हाइकोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य करार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा वाले उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षण नौकरियों के लिए पात्र हैं. बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है.


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बिहार सरकार इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी. शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञों से गहन विमर्श किया है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीएड पास शिक्षकों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हो गई थी. हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.


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कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड योग्यता धारी शिक्षकों ने आंदोलन करने की रणनीति बनाई थी. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि हम लोग सरकार से अपील करते हैं वो इन तमाम 22 हजार शिक्षकों के दुख-दर्द को समझे और जो भी उचित कदम हो वह अविलंब उठाया जाए ताकि इनकी नौकरी बचे.