पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफॉर्म (Muzaffarpur Railway Platform) पर मृत पड़ी महिला की प्रकाशित हुई तस्वीर पर स्वतः दायर हुई जनहित मामले की सुनवाई को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने 8 जून स्थगित कर दिया है.


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मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) संजय करोल की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इसका जवाब देने के लिए निर्देश दिया है कि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्रवासी मज़दूरों के मामले में चल रही सुनवाई में, मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मृतक महिला से संबंधित कोई सुनवाई हुई है या नहीं?


राज्य सरकार की तरफ से जवाब आने हेतु मामले की सुनवाई को 8 जून तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है. बता दें कि, सूरत से आ रही एक महिला की 25 मई को मौत हुई थी.


मुजफ्फरपुर रेलवे प्लैटफॉर्म पर पड़ी उक्त महिला की लाश के कफन को उसके छोटे बेटे न हटाकर उसे उठाने की कोशिश करने की दर्दनाक तस्वीर 26 मई को मीडिया में काफी चर्चित हुई थी. इसके बाद, एक अंग्रेजी अखबार में छपी उक्त तस्वीर पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हेतु मामले की सुनवाई की थी.