Ranchi: दुमका कोषागार (Dumka Treasury) मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail) पर आज झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. जमानत पर दोनों पक्षों की बहस आज कोर्ट में पूरी हो गई. सुनवाई को दौरान लालू यादव को बड़ा झटका लगा है.अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. दुमका कोषागार के अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सात साल की सजा हुई थी.


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जानकारी के अनुसार, लालू यादव के अधिवक्ता ने आधे से ज्यादा सजा की अवधि पूरा होने की दलील देते हुए जमानत की मांग की थी. लेकिन आज सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अपनी दलील कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट सीबीआई (CBI) द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंटेशन से सहमत रहा. बता दें कि दो महीने कम होने के वजह से लालू यादव को बेल नहीं मिला है. अब अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी.


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इससे पहले पिछले सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) द्वारा रिकॉर्ड्स पर कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करने का वक्त मांगा गया था. वहीं, लालू यादव के अधिवक्ता ने आधी सजा पूरी होने की दलील देते हुए जमानत की मांग की है