JPSC परीक्षा-2021 में उम्र छूट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
JPSC परीक्षा-2021 में उम्र की छूट मांगने वाली अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
Ranchi/Delhi: JPSC परीक्षा-2021 में उम्र की छूट मांगने वाली अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है.
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साल 2016 के बाद सिविल सेवा परीक्षा नहीं हुई है, लिहाजा 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण साल 2016 रखा गया है, और इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा को 19 सितंबर ही हो गई है., ऐसे में उम्र में छूट देना संभव नहीं है.
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बता दें की इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी प्रार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अपील यह कहते हुए खारिज की थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी.
दरअसल, झारखंड सरकार ने पिछले 21 सालों में अब तक सिविल सेवा के लिए सिर्फ 6 परीक्षाएं ही ली हैं. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, और पूछा था कि जब पांच वर्षों तक JPSC की परीक्षा नहीं हुई, तो क्या अभ्यर्थियों को कट ऑफ डेट में छूट दे सकती है.
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इस पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने JPSC की ओर से दिए गए तर्क को मानते हुए उम्र की छूट मांगने वाली अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया.