Munger News: बिहार के मुंगेर जिले में पांच लोगों को कोर्ट ने 13 मार्च, 2024 दिन बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विवाहित की जलाकर हत्या करने के मामले में सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है. एडीजे चतुर्थ प्रवाल दत्ता ने पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


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कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई


बता दें कि साल 2021 में गंगटा थाना क्षेत्र के महिमाचक निवासी साक्षी को उसके सुसराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया था. इसके कारण साक्षी की मौत हो गई थी. इस मामले में साक्षी के पति प्रणव कुमार उर्फ प्रलय, ससुर सुभाष चंद्र सिंह, सास कृष्णा देवी, भैंसुर प्रवीण कुमार और गोतनी रूबी देवी को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 


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28 जून 2021 की घटना को जानिए


इस बहस में अभियोजन पक्ष से एपीपी राम सेवक मंडल ने भाग लिया. बताया जाता है कि शादी के आठ वर्ष बाद 28 जून 2021 को दो बच्चों की मां साक्षी को उसके पति, ससुर, सास, भैंसुर व गोतनी ने घर में ही मिट्टी का तेल छिड़क जला दिया था. इस घटना में 95 प्रतिशत तक जल चुकी साक्षी ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था. इस मामले में मृतक की मां सुनीता देवी के बयान पर गंगटा थाना में केस दर्ज किया गया था. मृतक का मायके बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र स्थित बनगांवा है.


रिपोर्ट: प्रशांत कुमार


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