पटना:  बिहार सरकार ने एएएनएम की बहाली प्रक्रिया में एक बदलाव किया है. बिहार में अब  महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम (Auxiliary Nursing Midwifery) की नियुक्ति लिखित परीक्षा के साथ होगी. कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मुहर लग गई है. इस बैठक के बाद ही बिहार महिला कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करने का फैसला किया गया है. 


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अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने दी जानकारी


अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पहले  एएनएम की बहाली जिला स्तर पर की जाती थी. फिलहाल 2018 के नियमावली को निरस्त करने का फैसला किया है. अब ये बहाली राज्य स्तर पर होगी. इसकी बहाली के लिए अब लिखित परीक्षा होगी. 


 



 नई नियमावली बनाने की मिली स्वीकृति


कैबिनेट मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग 2018 को निरस्त करते हुए नई नियमावली बनाने की स्वीकृति दी है. इसके लिए  स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए थे. इस दौरान कई जरूरी फैसले लिए गए हैं. इसमें एएनएम बहाली को लेकर फैसला किया है. बता दें कि पहले ये बहाली जिला स्तर पर होती थी. अब ये बहाली राज्य स्तर होगी. 


इसके अलावा बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके तहत अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं. 


(इनपुट भाषा के साथ)