Patna: बिहार में बांग्लादेश से अवैध रूप से आई तीन बांग्लादेशी महिलाओं (Bangladeshi women) के मामले पर पटना हाईकोर्ट (High Cout) में सुनवाई हुई. मरियाम खातून की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की. केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से यह बताया गया कि इन महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसको लेकर औपचारिकताएं तकरीबन पूरी हो चुकी है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Modi Sarkar) की ओर से खण्डपीठ को यह आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई के पूर्व ही इन तीनों बांग्लादेशी महिलाओं को बांग्लादेश (Bangaladesh) वापस भेजने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी. 


बंग्लादेश इन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर (Detention Center) के बजाय नारी निकेतन में रखा गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को बताने को कहा था कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया? कोर्ट को बताया गया था कि इन्हें  बेऊर जेल में रखने के लिए अलग व्यवस्था हैं.


कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है? कोर्ट ने अलग से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बारे में जवाब मांगा था. इस मामले पर 22 जुलाई को की जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा था. इसके बाद करीब एक सप्ताह का समय लेने के बाद कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है.