Tej Pratap Yadav से छिनेगी विधानसभा की सदस्यता? इस मामले में HC पहुंची JDU
जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले यादव ने कहा, `तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की. वह चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को धोखा दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं.`
Patna: बिहार में सत्तारूढ़ जद (यू) (JDU) के एक समर्थक ने गुरुवार को राजद (RJD) विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की सदस्यता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय का रुख किया.
याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र में अपनी चल और अचल संपत्ति से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत की थी.
जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले यादव ने कहा, 'तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की. वह चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को धोखा दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं. इसलिए, मैंने अदालत से उनकी सदस्यता रद्द करने और अपना प्रतिद्वंद्वी राजकुमार राय को घोषित करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने चुनाव लड़ा था.'
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वहीं, इसपर तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव को चुनौती देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत मामला दर्ज किया है. हम गहन अध्ययन के बाद जवाब दाखिल करेंगे.'
(इनपुट- आईएएनएस)