Patna: अदालत के आदेश के बाद पटना पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है.  दानापुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने इसको लेकर मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया था. 


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जानें क्या है पूरा मामला


पीड़िता ने  दोनों आरोपियों के खिलाफ पटना महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था. जिसके बाद नवंबर 2021 में पीड़िता ने याचिका दायर की थी,इसी के आलोक में ये आदेश आया है. संजीव हंस बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं और पूर्व विधायक गुलाब यादव 2015 और 2020 के बीच झंझारपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे. 


एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जारी किया बयान


इसको लेकर पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकरी देते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस मामले से जुड़े सभी सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी. अदालत के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों के अलावा, पुलिस तीनों आरोपियों के साथ-साथ अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज करेगी. 


महिला का आरोप हैं कि आरोपियों ने उसका गैंगरेप किया था और इसका वीडियो बनाया था. इस वीडियो को लेकर वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे. पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसको एक बेटा भी हुआ था, जिसके संजीव हंस ने मनाने से इंकार कर दिया था. हाल में ही दानापुर व्यवहार न्यायालय ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था.