Good News: चाय की खेती से मालामाल होंगे किसान! बिहार सरकार दे रही ढाई लाख रुपये की सब्सिडी, फटाफट ऐसे करें आवेदन
Tea Farming: बिहार में चाय की खेती करने वाले किसान मालामाल होने वाले है. चाय की खेती करने वाले किसानों को बिहार सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. इस योजना का लाभ करने के लिए आप भी फटाफट अप्लाई कर सकते है.
Tea Farming: चाय देखकर या फिर चाय की खेती देखकर सबसे पहले दिमाग में असम, दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर ही आता है. लेकिन अब बिहार के किसान भी चाय की खेती (Tea Cultivation) कर रहे है. दरअसल, बिहार के किसान चाय की खेती करके मालामाल हो सकते है. बिहार सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नए-नए कदम उठा रही है. इसी के चलते बिहार सरकार किसानों को उद्यानिकी और व्यापारिक फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रही है. इसी के चलते इन खेती को करने के लिए ढाई लाख तक की सब्सिडी दे रही है.
चाय उत्थान के मामले में बिहार देश में 5वें नंबर पर
बता दें कि चाय उत्थान के मामले में बिहार देश के 5वें नंबर पर आता है. बिहार सरकार 'विशेष उद्यानिकी फसल योजना' के तहत चाय की फसलों का विस्तार करने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है. जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 25 हजार हेक्टेयर में चाय की खेती की जाती है. अगर आप भी बिहार सरकार की योजना 'विशेष उद्यानिकी फसल योजना' का लाभ उठाना चाहते है तो आप फटाफट इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है.
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चाय की खेती के लिए इतनी मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत चाय की खेती के लिए किसानों को बिहार सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. चाय की खेती करने के लिए 4 लाख 94 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत तय किया गया है. इस पर चाय की खेती करने पर किसानों को लागत की 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 2 लाख 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा. बता दें कि ये राशि किसानों को 2 किश्तों में यानी 75:25 अनुपात में दी जाएगी. इस योजना का लाभ बिहार के चार जिलों के किसान यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल के किसान उठा सकते है. हालांकि अब तक केवल बिहार के किशनगंज में चाय की खेती की जाती थी. वहीं किसानों को चाय की खेती करने के लिए न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए ही सब्सिडी मिलेगी.
इस लिंक से करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in के लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आप नजदीकी जिले के सहायक निदेशक उद्यान में संपर्क कर सकते है. वहां आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी.