Ranchi: एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर संसद में गतिरोध कायम है तो दूसरी तरफ रांची हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों के विरोध में बीजेपी ने संसद में आक्रामक तेवर अपना रखे हैं. दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग की है. इधर, रांची हाई कोर्ट से राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर आई है. राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से पहले मिली राहत को बरकरार रखा गया है. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने से जुड़ा हुआ है. 


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कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई दौरान कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता नवीन झा ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद के लिए तय कर दी. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को और विस्तार दे दिया है. पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा.


झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा. दरअसल, रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने 2018 से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. नवीन झा ने राहुल गांधी के ख़िलाफ एक शिकायतवाद दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफआपत्तिजनक बयान दिया था. नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में IA (हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई. अब कोर्ट इसी पर सुनवाई कर रहा है.