पटना: Transfer Confirm Train Ticket: अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि अपनी यात्रा के लिए रेलवे टिकट बुक तो करते हैं, लेकिन किन्‍हीं कारणों से हम जा नहीं पाते हैं. ऐसे में अगर आपका टिकट कन्‍फर्म है तो आप अपने टिकट को किसी दूसरे व्‍यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए भारतीय रेल (Indian Railways) ने दिशानिर्देश जारी किया है कि एक व्‍यक्ति अपने कन्‍फर्म टिकट को किसी दूसरे व्‍यक्ति को कैसे ट्रांसफर (Confirm Ticket Transfer) कर सकता है. 


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किसे कर सकते हैं कन्‍फर्म रेल टिकट ट्रांसफर?
भारतीय रेल के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर किसी कारण से आप अपने टिकट पर ट्रैवल नहीं करने जा रहे हैं तो अपने परिवार के सदस्‍यों को अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. परिवार के सदस्‍यों में पिता, मां, बेटा या बेटी, पति या पत्‍नी, बहन, भाई शामिल हो सकते हैं.


कब कर सकते हैं अपना रेल टिकट ट्रांसफर?
कन्‍फर्म रेल टिकट को अपने परिवार के सदस्‍यों को आप ट्रांसफर कर सकें, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि ट्रेन खुलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले आप इसकी रिक्‍वेस्‍ट करें.यहां गौर करने वाली बात ये है कि अगर एक बार आप अपना टिकट किसी व्‍यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसा आप दोबारा नहीं कर सकते हैं. 


कन्‍फर्म टिकट ट्रांसफर करवाने का प्रोसेस क्या है?


-आपके पास आपके कन्‍फर्म टिकट का प्रिटआउट होना चाहिए.


-जिस व्‍यक्ति के नाम आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी पास में होना चाहिए. 


-इसके बाद अपने निकटतम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर आप जाएं.


-काउंटर पर आप टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करें.


-ट्रेन खुलने से इतने समय पहले तक मिलेगी सुविधा


भारतीय रेल के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह जरूरी है कि टिकट के ट्रांसफर की प्रक्रिया ट्रेन खुलने के समय से 24 घंटे पहले शुरू हो. यही नियम  सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी लागू होता है. अगर कोई त्‍योहार या शादी-विवाह का उत्‍सव है तो ऐसे में ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले आपको कन्‍फर्म ट्रेन टिकट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा.


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