Demonetisation Part-2: भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है. हालांकि कोई बड़ा पैनिक क्रिएट न हो, इसके लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा दी गई, जिसके भीतर आपको 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा कराने होंगे. रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को सलाह दी है कि वे 2000 रुपये के नोटों को जारी करने से बचें. 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे यानी जिसके पा अभी 2000 रुपये के नोट पड़े हुए हैं, वो बैंकों से एक्सचेंज कर सकते हैं.


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आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 2000 रुपये के नोट 2018-19 में ही छपना बंद कर दिए गए थे. 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे. 2000 रुपये के नोटों के जारी होने के बाद कई जानकारों ने इसकी जमाखोरी होने का अंदेशा जताया था. योगगुरु बाबा रामदेव ने भी कई बार 2000 रुपये के नोट के खिलाफ आवाज बुलंद की थी. 


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अब सवाल यह है कि एक बार में आप कितने रुपये के नोट बदल सकते हैं. एक बार में बैंक में 20 हजार रुपये आप बदल सकते हैं. 2000 रुपये के नोटों के बदलने की आखिरी मियाद 30 सितंबर तक है. उसके बाद 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. यदि आप 30 सितंबर से पहले बैंकों में नोट जमा करते हैं तो उसके बदले आपको उतने के ही दूसरे नोट दे दिए जाएंगे.


बैंकों में नोटों को बदलने के लिए अलग विंडो लगानी होगी, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. इस समय सर्कुलेशन में 3 लाख 62 हजार करोड़ 2000 रुपये के नोट हैं. अब देखना यह है कि इनमें से कितने नोट सिस्टम में वापस आ पाते हैं.