जानें क्या होगा अगर आपने आधार को पैन से नहीं कराया है लिंक
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने को लेकर बार-बार तारीखों को बढ़ाया जाता रहा. इसकी अंतिम सीमा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून 2023 घोषित की थी. मतलब साफ है कि अगर 30 जून तक आपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराया तो आपका परेशानी बढ़नेवाली है.
Aadhaar PAN Link: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने को लेकर बार-बार तारीखों को बढ़ाया जाता रहा. इसकी अंतिम सीमा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून 2023 घोषित की थी. मतलब साफ है कि अगर 30 जून तक आपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराया तो आपका परेशानी बढ़नेवाली है. आपको बता दें इस लिंकिंग के नहीं होने से आपको बैंकिंग समेत तमाम कामों में परेशानी आ सकती है.
आपको बता दें कि आपने अगर 30 जून तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराया है तो आपका बैंक अकाउंट भी निष्क्रिय हो जाएगा. वहीं सेबी की तरफ से भी तमाम निवेशकों को भी यह कहा गया था कि पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है ताकि निवेशकों के ट्रांजेक्शन की जो पहचान से होती है तो उसे आधार से लिंक करा दिया जाए.
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वहीं इनकम टैक्स डिपार्मेंट की मानें तो आधार से पैन लिंक कराना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि इसके जरिए डेटा डुप्लिकेशन को रोका जा सके. क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कॉर्ड जारी किए गए हैं. जबकि नियम की मानें तो एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है. ऐसे में नए पैन कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर डालना अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके साथ ही सीबीडीटी ने उन सभी लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आधार नंबर डालना अनिवार्य कर दिया है जिनके पास 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर मौजूद था. वहीं 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. वहीं जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए भी पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है.
आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है वह अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. वहीं उनका पेंडिग रिटर्न भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा. जिनका पैन निष्क्रिय हो गया है उनको इनकम टैक्स की वकाया राशि जो भुगतान होनी थी नहीं हो पाएगी. वहीं ऐसी हालत में बढ़ी दर पर टैक्स भी कटेगा.