Manish Kashyap: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हो रही हिंसा का वीडियो वायरल कराने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. मनीष पर तमिलनाडु में एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं बिहार में धनशोधन सहित कई मामलों में मनीष के खिलाफ पटना में 4 और बेतिया में दो मामले दर्ज हुए थे. मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उनसे पटना में जमकर पूछताछ हुई थी और उसके बाद उसे तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में पेश करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ले गई थी जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. इसके बाद मनीष को अदालत में हाजिर करने के लिए बेतिया लाया गया. जहां से ट्रांजिट रिमांड पर अदालत ने उसे बेतिया जेल भेज दिया. बेतिया जेल से उसे पटना पुलिस सोमवार को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई थी जहां मनीष को मंगलवार को पटना में अदालत के सामने पेश होना था. यहां पटना की एक अदालत से मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है. 


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अदालत के फैसले के बाद अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं जाना होगा. मनीष कश्यप को पटना के जेल में ही रखा जाएगा. इसका मतलब साफ है कि उसे अब तमिलनाडु के जेल नहीं जाना होगा. अगर तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप से पूछताछ या सुनवाई करनी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगी, इसके पीछे की वजह यह है कि तमिलनाडु के हर एक केस में मनीष कश्यप को बेल मिल गई है. 


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ऐसे में अब बिहार पुलिस मनीष कश्यप को बेऊर जेल पटना में रखेगी. ऐसे में अब मनीष कश्यप के वकील उसकी जमानत के लिए अदालत के सामने बेल फाइल करेंगे. ऐसे में अगर मनीष कश्यप के समर्थक नारेबाजी या किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो उसे तमिलनाडु भेजा जा सकता है नहीं तो उसे पटना की जेल में ही बेल मिलने तक रखा जाएगा. 


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मनीष के साथ ही इस मामले के एक और आरोपी शिवराज कुमार को भी इसी अदालत में पेश किया गया. उसे आरा जेल से पेशी के लिए यहां लाया गया था उसे भी बेऊर जेल पटना भेज दिया गया. ऐसे में पटना में जितने भी मामले दर्ज हैं उसकी पूछताछ के लिए पुलिस मनीष को रिमांड पर ले सकती है. 


यहां पटना सिविल कोर्ट में मनीष के खिलाफ जो सुनवाई चल रही थी उसमें अदालत ने उसे राहत देते हुए तमिलनाडु के सभी मामलों में बेल दे दी है. अब मनीष कश्यप से पटना और बेतिया में दर्ज मामलों पर सुनवाई होगी.