पटना की अदालत ने भेजा राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होने का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. मोदी सरनेम वाले पटना की एक अदालत में दर्ज मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है.
Patna: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. मोदी सरनेम वाले पटना की एक अदालत में दर्ज मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है. यह मामला पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने दर्ज कराया है.
दायर किया था मानहानि का दावा
सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो बयान दिया था, उसके विरुद्ध एक पीड़ित के नाते मैंने भी पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि यहां भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी जाएगी.
सुशील कुमार मोदी ने कही ये बात
मोदी ने कहा कि मेरे मामले में राहुल गांधी को सेक्शन-317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पटना के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में 12 अप्रैल 2023 को उपस्थित होना है. उन्हें नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि धारा -500 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या समुदाय की मानहानि करना दंडनीय अपराध है. इस मामले में आरोपी राहुल गांधी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 6 जुलाई 2019 को पटना की अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी थी.
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इस प्रवृत्ति पर लगनी चाहिए रोक
मोदी ने कहा कि अभियोजन पक्ष में मेरे अलावा नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सुमन कुमार झा और मनीष कुमार सिंह की गवाही हो चुकी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री होना बर्दाश्त नहीं, इसलिए वे जानबूझ कर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ही अंकुश लगा सकता है.
(इनपुट भाषा के साथ)