PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत कितने कमरे का बना सकते हैं घर, यहां जानें नियम
Pradhan Mantri Awas Yojana: हर किसी का सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो. किसी का ये सपना जल्दी पूरा हो जाता है तो किसी को इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. घर बनाने में इंसान की पूरी जीवन की कमाई लग जाती है. ऐसे में सरकार भी लोगों को घर बनाने में सहायता करती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सरकार द्वारा चार कैटिगरी के लोगों को दी जाती है. जिनमें EWS, LIG, MIG -I, MIG -II कैटिगरी शामिल हैं. EWS कैटेगरी में आवेदन करने वाले लोगों के पास घर के लिए 30 वर्ग मीटर यानी 323 वर्ग फुट जमीन होनी चाहिए.
आवास योजना कैटेगरी
वहीं LIG कैटेगरी में आवेदने करने के लिए 60 वर्ग मीटर यानी 646 वर्ग फुट की जगह घर के लिए होनी चाहिए. इसके अलावा MIG -I कैटिगरी के आवेदकों के पास 160 वर्ग मीटर यानी 1722 वर्ग फुट जमीन घर के लिए होनी चाहिए.
MIG -II कैटिगरी
MIG -II कैटिगरी में आवेदन के लिए आपके पास घर के लिए 200 वर्ग मीटर यानी 2153 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए. अब इस जमीन पर सरकार द्वारा दिए पैसे से कितने कमरे बनवाते हैं ये आप पर निर्भर करता है. सरकार की तरफ से कमरों की संख्या को लेकर कोई नियम नहीं है. अगर आप चाहें तो छोटे-छोटे ज्यादा कमरे भी बनवा सकते हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को दिया जाता है. इस योजना के तहत सरकार मैदानी और पहाड़ी इलाके में रहने वाले आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को घर बनाने के लिए पैसे देती है. मैदानी इलाके में घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक लाख 20 हजार और पहाड़ी इलाके में घर बनाने के लिए एक लाख 30 हजार दिए जाते हैं.
पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है. इस दौरान आवेदन करने वाले लोगों द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है. आवेदक द्वारा दिए दए सभी डिटेल्स अगर सही पाए जाते हैं, तो स्कीम की लाभार्थी की सूची में आवेदक शामिल कर लिया जाता है.