Karam Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार के इस पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं आप? ऐसे ले सकते हैं इसका लाभ
केंद्र सरकार की तरफ से गरीब, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है.
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से गरीब, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. वहीं कई पेंशन स्कीम को भी सरकार ने शुरू किया है ताकि लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और एक उम्र के बाद उन्हें अपने जीवनयापन के लिए हर महीने एक निश्चित रकम मिल सके. केंद्र सरकार की 2019 में शुरू की गई एक ऐसी ही पेंशन योजना है जिसका नाम है. प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना.
यह योजना छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, कारोबारियों, व्यापारियों के लिए चलाई गई है. जो भी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनका सलाना टर्नओवर 1.5 तक का है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है. इस योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 3000 यानी सलाना 36000 रुपए पेंशन के रूप में दी जाएगी.
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इस योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को 18 से 40 साल के बीच इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है. अगर कोई इस योजना में 18 साल की उम्र में शामिल होता है तो उसे 55 रुपए महीना प्रीमियम सरकार को देना होगा. वहीं 40 साल की उम्र में इसका प्रीमियम बढ़कर 200 रुपए हो जाता है. जबकि बीच के सालों में प्रीमियम की राशि उम्र के हिसाब से अलग-अलग है.
इस योजना के तहत लाभार्थी को रजिस्टर्ड होने और खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा बैंक खाता, जीएसटी नंबर के साथ पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता है. इस खाते से जुड़ने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना पड़ेगा. वहां से आवेदन प्राप्त कर वहां बैठे सीएससी एजेंट को सारी जानकारियां देकर आप आनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी. ऐसे में आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है.