Bihar News: बिहार में बिल्डर्स की मनमानी पर अब रेरा (RERA) ने शिकंजा कसा है. रेरा ने साफ कहा है कि अगर बिल्डर्स तय समयसीमा के अंदर फ्लैट्स नहीं सौपेंगे तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा. बिहार में प्रोजेक्टस में देरी करने पर बिल्डर्स पर रेरा की ओर से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा समय अवधि विस्तार के लिए भी उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. आमतौर पर रेरा को अक्सर शिकायत मिलती है कि बिल्डर ने बुकिंग के समय किए गए एग्रीमेंट के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद भी फ्लैट नहीं सौंपा है. कई बार चार-पांच साल या उससे अधिक देरी भी होती है. ऐसे में उपभोक्ता ठगा महसूस करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.


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रेरा ने ऐसे बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए ही जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है. ऐसे बिल्डरों पर जुर्माना अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगेगा. रेरा की ओर से कहा गया है कि अगर एग्रीमेंट में निर्धारित अवधि बीतने के 6 महीने तक फ्लैट सौंपने पर 4 लाख रुपये जुर्माना लगेगा. अवधि बीतने के 6 से 10 महीने के बीच में फ्लैट देने पर 10 लाख रुपये और एक साल से अधिक की देरी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. बता दें कि रेरा अधिनियम की धारा 4 (2) (एल) (डी) के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट कराया हुआ खाता 6 महीने के अंदर जमा कर देना होता है. इसमें देरी पर विलंब शुल्क के रूप में 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.


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इससे पहले रेरा ने बिहार में निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटर-बिल्डरों की रैंकिंग जारी की थी. इस रैंकिंग को बिहार रेरा की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर देख सकते हैं. परियोजनाओं की रैंकिंग के लिए बिहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोसेंट (BRQ) और प्रमोटर-बिल्डर के लिए बिहार रेरा प्रमोटर्स कोशेंट (BPQ) नाम दिया गया है. इस रैंकिंग को तैयार करने में प्रोजेक्ट्स के भौतिक प्रगति, आवंटियों से एकत्र किए गए धन का उपयोग और परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ दायर शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों जैसे कारकों को ध्यान में रखा है.


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