Patna: सृजन घोटाले (Srijan Scam) में पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. Patna HC ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ​भागलपुर शाखा से राज्य सरकार की 189 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को वसूलने को लेकर तलब किया है. इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में हलफनामा देने का भी निर्देश दिया है.   


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इस सम्बंध में बैंक पर चल रहे सर्टिफिकेट केस में यथावत स्थिति कायम रखने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता बैंक की तरफ से सीनियर एडवोकेट पी के शाही ने इस पूरे मामले में सर्टिफिकेट अफसर (नीलाम वाद पदाधिकारी) के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाए. 


इस दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने रिट याचिका की योग्यता पर सवाल उठाया. उन्होंने सेंट्रल कोल फील्ड्स बनाम झारखंड सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर वैकल्पिक निदान (जो सरकारी पदाधिकारी के पास अपील) का लाभ लिए बगैर दायर हुई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. नीलाम वाद के आदेशों  के खिलाफ अपील दायर किये बिना ही बैंक ने  हाई कोर्ट में मामला दायर किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.