One Nation One Election: मोदी सरकार ने वन नेशन-वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संसद में आज (मंगलवार, 17 दिसंबर) को संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024' लोकसभा में पेश किया. बिल को जेपीसी के पास भेजने के प्रस्ताव पर सदन में पर्ची से वोटिंग हुई, जिसमें बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल सदन में पेश कर दिया. अगर यह संविधान संशोधन पास हो जाता है तो देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करेंगे. इस बिल की बिहार में भी काफी चर्चा हो रही है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर यह संविधान संशोधन पास हो गया तो बिहार की अगली सरकार का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होगा.


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दरअसल, इस विधेयक में आर्टिकल 82 (A) को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे. अगर यह लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा. यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में समाप्त हो जाएगा. अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं, तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा. वहीं जिस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2029 से पहले समाप्त हो रहा होगा, उन्हें 2019 तक बढ़ा दिया जाएगा. इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे.


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इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा. इसमें संसद के सदनों के कार्यकाल की बात कही गई है. इसके अलावा आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना होगा. इन आर्टिकल में विधानसभा के चुनाव के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है. बिल का राजद और कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा-आर सहित एनडीए के सभी घटक दल समर्थन में हैं. वन नेशन-वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कांग्रेस कह रही है कि एक साथ चुनाव करवाने से संविधान के मूलभूत ढांचे में बड़ा परिवर्तन होगा. ये संघीय ढांचे की गारंटी के विरुद्ध और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा.


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