Ranchi: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में CM हेमंत सोरेन को झारखंड HC से राहत मिली है. इस मामले पर HC ने किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. अगली सुनवाई CM हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को रखा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में CM हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की थी. इससे पहले कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर कार्यवाही को चुनौती देने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका में अपनी दलीलें शुरू करने का सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया था.


 


 

जानें क्या है पूरा मामला

CM हेमंत सोरेन ने 2014 में आदित्यपुर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले से उत्पन्न, उनके खिलाफ जमशेदपुर की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी थी. उन पर अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है. उच्च न्यायालय ने 2022 में उनके खिलाफ इसी तरह के एक और मामले को रद्द कर दिया था. 


वहीं, CM हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की याचिका में कहा गया था कि पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में 2014 में वो चुनाव प्रचार करने गए थे. इस दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. गौरतलब है कि CM हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188, 506 और 125 RP एक्ट की धाराओं में आरोपी बनाया गया है.