रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसएमडीसी) में मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और डायरेक्टर की नियमित नियुक्ति नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पहले ही इस पद पर नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया. 


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कोर्ट ने जताई नाराजगी
झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने क्यों उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, और क्यों मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? 


7 अप्रैल को अगली सुनवाई
कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए उन्हें यह बताने को कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है. कोर्ट ने यह निर्देश उस समय जारी किया जब यह बताया गया कि सरकार ने 2007 की एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया. 


एमडी और निदेशक पद पर एक ही व्यक्ति का कार्यभार
प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि जेएसएमडीसी में मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और डायरेक्टर के पद पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है. सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को इन दोनों पदों का अतिरिक्त प्रभार दे रखा है. इस स्थिति को कोर्ट ने अवैध और असंगत बताया है, क्योंकि इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर अलग-अलग अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए थी. 


झारखंड में खनिज संसाधनों का महत्व
झारखंड एक खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, और यहां की खदानों के आवंटन, प्रबंधन और संचालन में जेएसएमडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य की खनिज संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम की आवश्यकता है. इस मुद्दे पर नियमित नियुक्तियों के माध्यम से सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके.


इनपुट एजेंसी- आईएएनएस


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