रांची:Diwali 2022: पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है. दिवाली को लेकर झारखंड में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते दिनों दिवाली पर होने वाले आतिशबाजी को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया था. जिसके अनुसार पूरे राजमय में दिवाली पर 2 घंटा पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है.


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दिवाली-छठ पर 2 घंटा
इसके अनुसार दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. इसके अलावा छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी.


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. 


उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.


न मानने पर होगी कार्रवाई
इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है.


पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
बता दें कि दिवाली पर राज्य के शहरी इलाकों में गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाये गए हैं. 


खुदरा पटाखा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में अपनी दुकान लगा रहे हैं. बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाये गये हैं. इनके अलावा पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने भी कुछ शर्तें निर्धारित की है. सभी विक्रेता इन शर्तों का पालन कर रहे हैं.  


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