Ranchi: कोरोना महामारी के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने झारखंड (Jharkhand) राज्य 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2606 की धारा 30 (2) (ए) के तहत राज्य में पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है.


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राज्य सरकार ने कई ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री को प्रतिबंधित किया है. इस तरह साफ है कि राज्य में बैन किए गए पान मसालों का ना तो अब निर्माण किया जाएगा और न ही इसकी बिक्री होगी.


यदि कोई दुकानदार नियम को तोड़कर खरीद बिक्री में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि राज्य सरकार ने किन पान मसालों को बैन किया है.  
1. पान पराग पान मसाला
2. शिखर पान मसाला
3. रजनीगंधा पान मसाला
4. दिलरुबा पान मसाला
5. राज निवास पान मसाला
6.मुसाफिर पानमसाला
7. मधु पान मसाला
8. बिमल पान मसाला
9. बहार पान मसाला
10. श्रात ब्रांड पान मसाला
11. पान पराग प्रीमियम पान मसाला


साथ ही झारखंड सरकार ने कहा है कि इस आदेश के उल्लंघन करने पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और IPC 1860 के तहत पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.


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गौरतलब है कि पान मसाला खाने वाले ज्यादातर लोगों को सड़क, दफ्तर, वाहन हर जगह थूकने की आदत होती है. ऐसे में महामारी के इस दौर में संक्रमण को फैलने का डर बना रहता है. यही वजह है कि इस मामले में झारखंड सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है.