Ranchi: झारखंड में अधिकारियों के चयन के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है. छठी जेपीएससी परीक्षा (6th JPSC Exam Result) के परिणाम का मामला रांची हाई कोर्ट पहुंच गया था.


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इस मामले में आज हाई कोर्ट ने आज एक अहम निर्देश दिया है. अपने निर्देश में कोर्ट की डबल बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. अदालत के इस फैसले से जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है.


चयनित अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी. बता दें कि इस मामले में आयोग ने हाई कोर्ट (High Court) से अपील की थी कि सिंगल बेंच के फैसले को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. 


दरअसल, एकल पीठ ने छठी जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था. जेपीएससी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है.


आयोग की तरफ से कहा गया है कि पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) में क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना भी सही है. आयोग ने विज्ञापन के अनुसार ही मेरिट लिस्ट जारी किया है. इसलिए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे निरस्त किया जाना चाहिए.


बता दें कि इससे पहले छठी जेपीएससी में चयनित करीब सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है. अपील याचिका दायर कर सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है. याचिका में जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि मेरिट लिस्ट सरकार के नियमों के मुताबिक ही बनी है. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है.