Army Land Sale Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने 10 मई, 2024 दिन शुक्रवार को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की एक रिट याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने सेना की भूमि बिक्री मामले (Army Land Sale Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से दस्तावेज मांगे हैं. 


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हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित 


 


कोर्ट (High Court) ने रंजन की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि खुद का बचाव करने के लिए ईडी (ED) के पास मौजूद कुछ दस्तावेजों की उन्हें आवश्यकता है. रंजन ने ईडी की विशेष अदालत और एक निचली अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. 


रंजन के अलावा 10 अन्य लोगों को मामले में आरोपी


भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2011 बैच के अधिकारी रंजन पर धनशोधन (Money Laundering) और कुछ बिल्डर और भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप है. इस मामले में ईडी (ED) पहले ही अपनी शिकायत दर्ज कर चुकी है और रंजन के अलावा 10 अन्य लोगों को मामले (Army Land Sale Case) में आरोपी बनाया है. 


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चार मई, 2023 को रंजन को किया गया था गिरफ्तार 


जांच एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में रांची में छापेमारी की थी और चार मई, 2023 को रंजन को गिरफ्तार किया था. रंजन पर बरियातू इलाके में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है. हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पिछले साल अक्टूबर में मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 


इनुपट: भाषा 


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