Mahendra Singh Dhoni: झारखंड हाई कोर्ट  (Jharkhand High Court) ने 12 नवंबर, 2024 दिन मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास की तरफ से दायर एक मामले में नोटिस जारी किया. मिहिर दिवाकर और सौम्या दास आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं. उन्होंने धोनी के साथ उनके नाम से क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था. 


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5 जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई


महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने उन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा इसका अधिकार रद्द किए जाने के बाद भी दोनों ने उनके नाम का उपयोग जारी रखा. 


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धोनी का आरोप 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई


क्रिकेटर (Cricketer Mahendra Singh Dhoni) ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. झारखंड हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में उपस्थित होकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है. 


इनपुट: भाषा


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