झारखंड में अनलॉक-2 लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Jharkhand Unlock-2 Update: सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तकरीबन 50 दिनों के लंबे अंतराल के बाद अब कपड़ों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई है जिससे कपड़ा व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है.
Ranchi: झारखंड में अनलॉक-2 आज से लागू कर दिया गया है. इसके तहत कई तरह की छूट दी गई हैं. वहीं, जमशेदपुर को छोड़ अन्य जिलों में दुकान खोलने की अवधी 2:00 बजे से बढ़ाकर 4:00 बजे तक की गई है.
प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे. शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तकरीबन 50 दिनों के लंबे अंतराल के बाद अब कपड़ों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई है जिससे कपड़ा व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है.
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यह हुआ है निर्णय
पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़े, जूते, Cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
रेस्तरां से भोजन की होम Delivery के साथ Take Away की भी अनुमति प्रदान की गई.
शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्विट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे.
स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.
5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम Quarantine अनिवार्य होगा.
सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाही की जाएगी.