Ranchi: छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, अदालत ने अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.


गौरतलब है कि छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई चली थी. प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. रिजल्ट के आधार पर 326 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था. जिसके बाद दिलीप कुमार सिंह व राहुल कुमार सहित 17 अन्य लोगों की ओर से इसे गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी. 


प्रार्थियों का कहना था कि जेपीएससी ने क्वालिफाइंग पेपर के अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट जारी किया है, जो गलत है. इसके अलावा रिजल्ट तैयार करने में और कई गड़बड़ी की गई हैं. जिसे अदालत ने सही करार देते हुए फैसला सुनाया कि जेपीएससी 8 सप्ताह के अंदर दुबारा मेरिट लिस्ट जारी करें जिसमें पेपर वन क्वालीफाइंग मार्क्स को ना जोड़ा जाए.